सरकार ने आगामी 1 अक्तूबर से आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए भी जारी कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि आगामी 1 अक्तूबर से मृत्यु प्रमाण-पत्र तब जारी किया जाएगा जब मृतक के परिवारीजन अधिकारियों को आधार नंबर मुहैया कराएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदक को मृतक का आधार नंबर या एनरोलमेंट आइडी नंबर और मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन में मांगी गई अन्य जानकारी मुहैया करानी होगी जिससे कि मृतक की पहचान स्थापित हो सके।
हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि अगर आवेदक को मृतक के आधार नंबर या एनरोलमेंट आइडी नंबर के बारे में पता नहीं है तो उसे इसका एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसकी जानकारी के अनुसार, मृत व्यक्ति के पास कोई आधार नंबर नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड के लिए एप्लाई नहीं किया है उनके लिए भी अब जरूरी हो गया है। आधार कार्ड एनरोलमेंट मुफ्त है। इसके लिए देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए एप्लाई किया जा सकता है।
ऐसे पाएं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट:
बता दें कि सभी आधार कार्ड सेंटर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं देता।
एक बार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ली, फिर निर्धारित तारीख पर जरूरी दस्तावेज लेकर आधार सेंटर पहुंचे।
आधार कार्ड सेंटर पर ऐसे करें एप्लाई:
आप बिना अपॉइंटमेंट के सीधे करीबी आधार कार्ड सेंटर जाकर भी आधार कार्ड के लिए एप्लाई कर सकते हैं।
अपने करीबी आधारकार्ड सेंटर का पता लगाने के लिए इस लिंक पर जाएं https://aadharcarduid.com/aadhaar-card-center
यहां जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं।
कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी जानकारी आधार कार्ड डाटाबेस में भरेगा। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तब आपको अपनी बायोमैर्टिक डिटेल्स देनी होंगी।
आपके और ऑपरेटर द्वारा सारी डिटेल्स वैरिफाई करने के बाद इसे आधार कार्ड डाटाबेस में स्टोर करने के लिए सबमिट कर दिया जाएगा। साथ ही आपको एक रसीद दी जाएगी।
कुछ समय बाद आधारकार्ड आपके बताए पते पर आ जाएगा।
क्या चाहिए दस्तावेज:
आमतौर पर आधार कार्ड के लिए एप्लाई करने के लिए एक पहचान पत्र और एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। दस्तावेजों की पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें https://aadharcarduid.com/aadhaar-card-document-requirement
अगर किसी व्यक्ति के पास खुद का कोई पहचान पत्र नहीं है तो किसी ऐसे पारिवारिक पात्रता (family entitlement) दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा जिसमें उसका नाम हो। ऐसी स्थिति में पहले परिवार के मुखिया को पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के जरिए एनरॉलमेंट कराना होगा।
