पैन से आधार को लिंक करने के आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है। लेकिन अभी पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर आपको जुर्माना भरना होगा। 29 मार्च 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में CBDT ने कहा था कि 31 मार्च 2022 के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 500 रुपये की पेनाल्‍टी देनी होगी।

देना होगा दोगुना जुर्माना
वहीं CBDT की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि अगर पैन को आधार कार्ड से कोई नागर‍िक 31 जून तक भी लिंक नहीं करता है तो उसे दोगुना जुर्माना भरना होगा। यानी कि अगर वह यह काम 1 जुलाई से पहले नहीं करता है तो उसे 500 रुपए की जगह 1000 रुपए पेनाल्‍टी के तौर पर देना होगा और फिर वह आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकता है।

कैसे भरा जाएगा पेनाल्‍टी
अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्‍द से जल्‍द कर लें। वरना आपको 1 जुलाई से दोगुना पैसे देना होगा। अगर आप पेनाल्‍टी भरना चाहते हैं तो आप चालान नंबर ITNS 280 के तहत भुगतान कर सकते हैं।

31 मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
गौरतलब है कि करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक बिना किसी परिणाम के आधार-पैन कार्ड को जोड़ने के लिए कहा गया है। अगर इस तारीख तक आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब इसके बार आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा।

निष्क्रिय होने पर क्‍या होगा?
करदाताओं को 30 जून या उससे पहले पैन-आधार लिंक करने पर 500 रुपए और 1 जुलाई को या उसके बाद अपने आधार को लिंक करने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपका पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन अनिवार्य है।