प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। 2019 में शुरू हुई इस स्कीम के जरिए अबतक किसानो को 8 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
पीएम किसान योजना से कई अपात्र लोग भी जुड़ चुके हैं जिनकी पहचान कर उन्हें इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जा रहा है। जांच की जा रही है कि वे किसान हैं भी या नहीं। अगर किसान हैं भी तो योजना के नियमों के तहत पात्र हैं भी यानी। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर इनकी तादाद काफी ज्यादा है। इस स्कीम के लिए आवेदन करने के बाद फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है।
यानी की किसान का और उसके आवेदन फॉर्म से जुड़ी जानकारियों की जांच के लिए फिजिकली वेरिफिकेशन होता है। यानी किसान के द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारियों की जांच की जाती है।
वेरिफिकेशन के दौरान किसानों के राजस्व में भूमि रिकॉर्ड, उनके टैक्यपेयर होने या न होने से संबंधित जांच की पुष्टि की जाती है। इसके बाद यह तय होता है कि आगे भी योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं। अपात्र पाए जाने पर अबतक जारी की गई किस्तों की वसूली की कार्रवाई भी की जातती है।
बता दें कि आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

